हरियाणा सरकार ने पंचायती राज चुनावों में उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता तय कर दी है. हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित कर दिया, जिसमे पंचायती राज संस्थाओं ( PRI ) के चुनाव के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता के रूप में मैट्रिक पास तय कर दी है कि हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015 पारित कर दिया गया.
- पंचायत चुनाव लड़ने के लिए सामान्य उम्मीदवारों को दसवीं कक्षा पास का प्रमाण पत्र जमा कराना होगा.
- महिला (सामान्य) और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए, आठवीं कक्षा के अंक-सूची अनिवार्य है.
- पंचायती राज चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के लिए शौचालय और बिजली के बिल का भुगतान बिल जमा कराना अनिवार्य है ।